संविधान सभा का गठन(कैबिनेट मिशन )



कैबिनेट मिशन के तहत कुल 389 सदस्य होने थे , जिसमे से 292 सदस्य भारतीय प्रान्त के थे | 4 सदस्य कमिशनरी के थे , 93 सदस्य देशी रियासत के थे | भारतीय संविधान के सदस्यों का चुनाव प्रान्तों के विधान सभा के सदस्यों द्वरा हुआ  अर्थात जनता के द्वारा हुआ 10 लाख के जनता पर चुनाव होन था ,और यह चुनाव अनापतिक प्रतिनिधित्व के  आधार  पर एकल संस्करणी  मत के द्वरा हुआ |भारत में संविधान सभा का गठन का अधार कबिनेट मिशन था | कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा जुलाई ,1946 ई. में हुआ 

लेकीन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित 389 सदस्य में से केवल 296 सदस्यो का चुनाव हुआ | जिसमे 208 कांग्रेस के थे ,73 मुस्लिम लीग , 15 निर्दली पार्टी के सदस्य थे | याद रहे इसमे 'शाम वादी पार्टी' के कोई भी सदस्य  भाग नहीं  लिया  मुस्लिम लीग पार्टी प्रारम्भ में भाग लेने का निर्णय लिया था , जब पहली संविधान सभा की बैठक हुई ,तो मुसलिम लीग सामिल नहीं हुई | 

संविधान सभा की पहली बैठक 9 सितम्बर, 1946 ई. को दिल्ली के सेन्ट्रल हाल में हुई | इस दिन डॉ सचिद्दा नन्द सिन्हा को अस्थाई या प्रोटेम स्पीकर बनया गया , इन्हों ने सभी सदस्यों को सपथ दिलाया |

 11 दिसम्बर , 1946 को  दूसरी बैठक हुई थी | जिसमे डॉ राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थाई अध्यक्ष बांये गए |

13 दिसम्बर , 1946 को तीसरी बैठक हुई ,जिसमे नेहरू ने संविधान में उद्देशिका पारित किया जो की 22 जनवरी 1947 ई. को लम्बी बहस के बाद पारित हुई ,  यह संविधान सभा की प्रस्तावन बनी इसी लिए इसे उद्देशिका भी कहते है | उद्देशिका प्रस्तावना का विरोध करने वाले अग्रणी सदस्यों में डॉ B. R. अम्बेडकर जी थे , अम्बेडकर जी प्रारंभ में आमंत्रित सदस्य थे  बाद में इन्हें बंगाल से  चुन कर भेजा गया था |

29 अगस्त 1947 को एक , 7 सदस्यी प्रारूप समिति का गठन किया गया  इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉ बी. आर . अम्बेडकर राव जी थे | इन्होने संविधान का प्रारूप तैयार किया 21 फरवरी ,1948 को इसे संविधान सभा में पारित किया गया | संविधान सभा   के संविधानिक सलाह कार डॉ बी. एन . राव जी थे |

24 फरवरी , 1947 ई. को डॉ एच. सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष  बने इसके बाद मंचारी को उपाध्यक्ष बनाया गया संविधान निर्माण को सरल बनाने के लिये कई समितिया का गठन किया गया |

NOTE:- हैदराबाद एक एसी देशी रियासत थी , जिसके  प्रतिनिधि  संविधान में भाग नहीं लिया या सम्मिलित नहीं हुआ |


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