1947 ई. का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम


ब्रिटिस संसद ने 4 जुलाई 1947ई. को 'भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम' प्रस्तावित किया  गया , जो 18 जुलाई , 1947ई. को स्वीकृत किया गया | इस अधिनियम में 20 धाराये थी | इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न है -

  1. दो अधिराज्यो की स्थापना - : 15 अगस्त ,1947ई.  को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बना गए और उनकी सत्ता ब्रिटिस सौप देगी |  सत्ता के उत्तदायीत्व  दोनों अधिराज्यो के समिधान सभा को सौप दिया जायेगा |
  2. भारत एवं पाक में एक-एक गवनर जनरल होंगे ,जिनकी नियुक्ति उनके मंत्री मंडल के सलाह से किया जायेगा |
  3. जब तक संविधान सभा  संविधान का  निर्माण नहीं कर लेती , तब तक वे विधान मंडल के रूप में कार्य करेंगे 
  4. भारत के मंत्री पद को समाप्त कर दिये जायेंगे |
  5. 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जबतक संविधान सभा द्वारा नया संविधान  बनाकर तैयार नहीं किया जाता है ; तबतक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन होगा | 
  6. इस अधिनियम के अधीन भारत भारत डोमेनियन को सिंध , बलूचिस्तान , प० बंगाल ,पूर्वी बंगाल , पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सीलहट जिले को छोड़ कर भारत को शेष राज्य मिल गया |

NOTE :-सिलहट जीले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947ई. के प्रवृत् होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाक के पक्ष में दिया गया था |


Comments