भारतीय संविधान की अनुसूची



·         प्रथम अनुसूची :- इसमे संघ के घटक राज्यो (29 राज्य) एवं संघ शासित क्षेत्रो का उल्लेख है |

·         द्वतीय अनुसूची :- इसमे भारतीय राज्य-व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को वेतन ,भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है |

·         तृतीय अनुसूची :- इसमे विभिन्न पदाधिकारियों का पद-ग्रहण के समय ली जाने वाली सपथ का उल्लेख है |

·         चौथी अनुसूची  :- इसमे राज्यों तथा संघीय क्षेत्रो की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है |

·         पाँचवी अनुसूची :- इसमे विभिन्न अनूसूचित क्षेत्रो और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है |

·         छठी अनुसूची  :- इसमे असम , मेघालय , त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति के प्रशासन के बारे में प्रावधान है |

·         सातवी अनुसूची :- इसमे केंद्र एवम राज्यों के बिच शक्तियों का बटवारा | इसके अंतर्गत तीन अनुसूची  है -

a.       संघ सूचि :- इस  सूचि में दिए गए विषय पर केद्र सरकार कानून बनती है | संविधान लागु होने के समय इसमे 97 विषय थे [ वर्तमान में (2021.) 100 विषय है ]

b.      राज्य सूचि :- इस सूचि में दिए गए विषय पर राज्य सरकार क़ानून  बनती है | राष्ट्री हीत से संबंधित होने पर केंद्र सरकार बनती है संविधान लागू होने के समय 66 विषय थे |[ वर्ताम्मान में 61 विषय है (2021.)

c.       समवर्ती सूचि :- इस सूचि में दिए गए विषय पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारे कानून बना सकती है | परंतू क़ानून के विषय सामान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया क़ानून ही मान्य होता है | राज्य सरकार द्वारा बनाया गया क़ानून  केंद्र सरकार के क़ानून बनाने के साथ समाप्त हो जाता है संविधान लागू होने समय समवर्ती सूचि में 47 विषय थे | [ वर्तमान में 2021. ५२]

 

·         आठवी अनुसूची :- इसमे भारत के(22)  भाषाओं का उल्लेख है

·         नोवी अनुसूची  :- संविधान में  यह अनुसूची प्रथम  संशोधन अधिनियम ,1951. के द्वारा जोड़ा गया है |इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख किया गया है

·         दसवी अनुसूची  :- यह अनुसूची 1985. के द्वारा जोड़ा गया है इसमी दल बदल क़ानून का उल्लेख है |

·         इग्यारहवी  अनुसूची :- यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधानिक संशोधन 1993. जोड़ा गया पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं को 29 विषय प्रदान किये गए है |

·         बारहवी अनुसूची  :- 74 वाँ संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया इसमे नगरी राज संस्थाओ को 18 विषय दिया गया है |

 

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